छूट की सीमा बढ़ाई गई है। इस समय सीमा को अगले साल 26 जनवरी तक बढ़ाया गया है।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी, 2026 तक कर दिया है। विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। दरअसल, यूसीसी में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण पर जोर दिया गया। विवाह और तलाक के संबंध में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले 6 जून की समय सीमा निर्धारित थी।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क 250 रुपये से छूट की समय सीमा को 26 जनवरी, 2026 तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इससे पहले समय सीमा बीतने के बाद शुल्क लिए जाने की बात कही जा रही थी। हालांकि, सरकार ने पंजीकरण की गति को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है।

